एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah
सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ड वाड्रा को झटका दिया है। आज उनकी कंपनी द्वारा आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है।
आयकर विभाग ने 2010-11 में हरियाणा और राजस्थान में हुए वाड्रा के जमीन सौदे के पुनर्मूल्याकंन की मांग की थी और इसी के खिलाफ वाड्रा की कंपनी ने याचिका दायर की थी।
वाड्रा को अब कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ आईटी विभाग के सामने पेश होना होगा, इससे पहले वाड्रा ने आईटी विभाग के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने से इंकार कर दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने डीएलएफ से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उसने इस धन का इस्तेमाल जमीन खरीदने के काम में इस्तेमाल किया। और बाद में उसने उसी जमीन को डीएलएफ को 50 करोड़ रुपये में बेच दिया।
इससे पहले फरवरी 2018 में रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित एक संस्था की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस याचिका में आयकर विभाग के उस नोटिस को चुनौती दी गई थी जिसमें 2010-11 में हरियाणा और राजस्थान में हुए जमीन के सौदे के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई थी।