देश में एंटी पेपर लीक क़ानून लागू, जानिए, क्या है दण्ड का प्रावधान

अमित द्विवेदी | navpravah.com

नई दिल्ली | पेपर लीक जैसी समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून एक्ट २०२४ आज से ही लागू कर दिया है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर दस साल की क़ैद और एक करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून इसी वर्ष फरवरी में संसद में पारित हुआ था।

एंटी पेपर लीक कानून एक्ट लागू होने के बाद देश में जितनी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित आयोजित की जाती हैं, वे सभी इसके दायरे में आएँगी। हाल ही में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली से देश में हड़कंप मच गया था। देश के कई राज्यों में सरकार के प्रति लोगों का रोष स्पष्ट दिखा, जिसकी वजह से सरकार ने आनन-फानन में इस कानून को लागू करने का फैसला किया।

दरअसल, 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया। यही नहीं, यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया है।

अधिनियम की अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है। मीडिया ने मंत्री से पूछा था कि इस कानून को लागू कब किया जाएगा, जिसके जवाब में मंत्री प्रधान ने बताया था कि मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, यथाशीघ्र इसको लागू कर दिया जाएगा। ताकि इस तरह के कृत्य में संलिप्त लोगों को दण्डित किया जा सके।

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