शिखा पाण्डेय | Navpravah.com
एयर इंडिया के स्टाफ के साथ शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की हाथापाई की घटना के बाद सरकार अपने नियमों में जल्द ही बड़े बदलाव कर सकती है। इसके तहत अब हवाई यात्रा करने वालों को घरेलू उड़ानों के टिकट बुक करने से पहले उनका आधार नंबर या पासपोर्ट देना अनिवार्य बनाया जा सकता है। जी हाँ! सरकार जल्द ही घरेलू उड़ानों की टिकट बुकिंग के लिए आधार नंबर या पासपोर्ट को अनिवार्य बना सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार पैसेंजर्स की पहचान के लिए जल्द ही एक ‘नो फ्लाई’ लिस्ट लाने वाली है, जिसमें चार तरह के अपराधों के हिसाब से कार्रवाई तय होगी। आधार या पासपोर्ट से ऐसे पैसेंजर्स की पहचान हो सकेगी, जो विमान में बुरा या आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में चार लेवल वाला सिस्टम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें यात्रियों को उनके व्यवहार के आधार पर बांटा जाएगा। हर लेवल पर एक तय वक्त के लिए ट्रैवल बैन लगेगा। ग्रेड सिस्टम को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है, जिसके तहत यह तय होगा कि #नो फ्लाई लिस्ट’ में शामिल किस कैटेगरी के यात्री पर कितने दिन का ट्रैवल बैन लगेगा। जून या जुलाई तक इस नए सिस्टम के लागू होने की उम्मीद है। यदि यह सिस्टम लागू होता है, तो इसके तहत फ्लाइट बुक कराते वक्त आधार नंबर या पासपोर्ट की डिटेल देने को कहा जा सकता है। इन दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा।
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आरएन चौबे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि डारेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) जल्द ही इस नए सिस्टम पर काम शुरू करने जा रहा है। मिनिस्ट्री ने इस बारे में डीजीसीए से अगले हफ्ते तक ड्रॉफ्ट लाने को कहा है। मिनिस्ट्री इस ड्रॉफ्ट पर प्राइवेट एयरलाइन्स और जनता से सुझाव लेगी। ‘नो फ्लाई’ लिस्ट के जरिए फ्लाइट्स में सिक्युरिटी अरेंजमेंट को दुरुस्त करने के साथ ही खराब बर्ताव करने वाले पैसेंजर्स को रोका जा सकेगा।
गौरतलब है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जयंत सिन्हा ने भी ट्वीट कर यह कहा था कि विमान में बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजर्स को ‘नो फ्लाई’ लिस्ट में डालना जरूरी है, जिससे आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। शिवसेना सांसद गायकवाड़ के विवाद के बाद एयर इंडिया ने ‘नो फ्लाई लिस्ट’ पर विचार शुरू किया था। ऐसे में आधार नंबर या पासपोर्ट से ऐसे पैसेंजर्स की पहचान में मदद मिलेगी, जो विमान में गलत व्यवहार करते हैं।
इसके अतिरक्त सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर ( PAN) के साथ आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें 30 जून तक इसे लिंक करना जरूरी है।