बिजनेस डेस्क। EPFO की तरफ से प्रोविडेंट फंड (PF) ब्याज दर बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है। फिलहाल प्रोविडेंट फंड (PF) पर ब्याज दर 8.65% है। अभी आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है। 12% कंपनी भी देती है जिसमें 8.33% आपके पेंशन स्कीम (EPS) अकाउंट में और बाकी 3.67% EPF में जमा होता है। इसके अलावा भी PF के कई फायदे हैं जिसके बारे में आपको आगे बता रहे हैं।
PF अकाउंट होल्डर्स को मिलते हैं ये 5 फायदे
PF अकाउंट के खाते पर बाय डिफॉल्ट बीमा मिलता है। EDLI (एंप्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस) योजना के तहत आपके PF खाते पर 6 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिलता है। इस योजना के तहत खाताधारक को एक लमसम पेमेंट मिलता है। इसका फायदा किसी बीमारी या एक्सीडेंट और मृत्यु के वक्त लिया जा सकता है।
10 साल तक रेगुलर PF खाते में पैसा जमा होते रहने की स्थिति में आपको अपने खाते पर एंप्लॉई पेंशन स्कीम का भी फायदा मिलता है। अगर कोई खाताधारक लगातार 10 साल नौकरी में रहता है और उसके खाते में लगातार एक राशि जमा होती रहती है तो एंप्लॉई पेंशन स्कीम 1995 के तहत उसे रिटायरमेंट के बाद एक हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलता रहेगा।
अक्सर लोग नौकरी बदलते वक्त PF खाते से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि चालू खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है, आप कुछ स्थितियों में अपने PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इस दौरान आप एक निश्चित रकम ही निकाल सकते हैं। मकान खरीदने या बनाने के लिए, मकान के लोन रीपेमेंट के लिए, बीमारी में, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, लड़की की शादी के लिए। हालांकि, इन फायदों का लाभ उठाने के लिए खाताधारकों को एक निश्चित समय तक EPFO का सदस्य होना जरूरी है।
3 साल तक जिन खातों में कोई ट्रांजेक्शन न हुआ तो उसे निष्क्रिय खाते की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब ऐसे खातों पर भी ब्याज मिलेगा। इसलिए नौकरी बदलते ही अपने PF खाते को ट्रांसफर करा लेना चाहिए। इससे आपकी नियमित राशि पर ब्याज मिलेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नियमों के मुताबिक पांच साल से अधिक समय तक खाता निष्क्रिय रहने की स्थिति में विथड्रॉल (निकासी) के वक्त इस पर टैक्स चुकाना होगा।
नौकरी बदलने पर PF का पैसा ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है। आधार से लिंक आपके यूएएन (यूनीक नंबर) नंबर के जरिए आप अपने एक से अधिक PF खातों (नौकरी बदलने की स्थिति में) को एक ही जगह रख सकते हैं। नई नौकरी ज्वॉइन करने पर ईPF के पैसे को क्लेम करने के लिए फॉर्म-13 भरने की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने हाल ही में एक नया फॉर्म-11 जारी किया है, जिससे आपका पिछला खाता नए खाते में खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा।