एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े चौथे मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को 7 साल की सजा सुनाई गयी है और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
लालू के रांची में अस्पताल में रिम्स में भर्ती होने के चलते वह सजा सुनाए जाने के दौरान अदालते के सम्मुख पेश नहीं हो सके, अदालत के फैसले के बाद लालू के वकील ने बताया कि लालू को अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाई गई 7-7 साल की सजाएं एक साथ ही चलेंगी।
इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था। न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 तक दुमका कोषागार से फर्जी तरीके से 3.13 करोड़ रुपये निकालने के मामले में यह फैसला सुनाया गया है।
चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़ तेरह लाख रुपए के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला सोमवार को आया था। जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया गया।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया गया था।