एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट अपना फैसला 5 अप्रैल को सुनाएगी। इस केस में सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, सोनाली और तब्बु भी आरोपी हैं। आज कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जानकारी के अनुसार, वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर सात साल के अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है सलमान का केस 20 साल पुराना है। ऐसे में इन्हें 6 साल तक की सजा हो सकती है।
कोर्ट में गवाहों ने बताया कि, जोधपुर से सटे कांकाणी गांव की सीमा पर रात में सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया था। और उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली व तब्बू भी थे।
1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ के लिए सलमान खान जोधपुर में थे। उनके साथ फिल्म के दूसरे कलाकार भी साथ थे। आरोप है कि सलमान ने घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर की रात हिरणों का शिकार किया था। और अब इसी मामले में 5 अप्रैल को फैसला होगा।