एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
ITR में गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आयकर विभाग समय-समय पर सबको आगाह भी करता है। अक्सर लोग आयकर रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढ़ाकर दिखाते हैं।
इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि गलत जानकारी देने वालों को अब आयकर विभाग बख्शेगा नहीं।
विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा, यह एडवाइजरी विशेष तौर पर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जारी की गई है।
आयकर विभाग के बंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र अनुसार, वेतनभोगी करदाताओं से कहा गया है कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में न पड़ें।
विभाग के अनुसार रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ाचढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और आयकर कानून की धाराओं के तहत मुकदमा किया जा सकता है।
वेतनभोगी करदाताओं के लिए टैक्स दाखिल करने का सत्र इसी हफ्ते शुरू हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिये नये आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया है। जो आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध हैं।