न्यूज़ डेस्क | नवप्रवाह न्यूज़ नेट्वर्क
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव से सम्बंधित गाइडलाइंस जारी कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भीड़-भाड़ न हो और उसकी वजह से कोरोना के मामले न बढ़ें, इसका आयोग ने ख़ास ख़याल रखा है। चुनाव प्रचार में नेताओं द्वारा जमा की जाने वाली भीड़ को भी आयोग ने गम्भीरता से लिया है और उस पर भी कैंची चलाई है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि डोर टू डोर कैम्पेन में मात्र पाँच लोग ही जा सकेंगे।
विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा प्रचार के दौरान माहौल बनाने के लिए किए जाने वाले दिखावे पर आयोग ने कैंची चला दी है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी। इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने कई विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के अनुसार, नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाड़ियों को ले जाने की अनुमति मिलेगी। मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीँ होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा. आयोग के मुताबिक-पोस्टल बैलट की सुविधा दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, कोरोना से संबंधित पंजीकृत नौकरियों में लोगों को दी गई है।
आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया। उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया।