शिकायतों से जुड़े मामलों पर व्हाट्सएप्प ने सुप्रीम कोर्ट को दी सफाई

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सौम्या केसरवानी | Navpravah.Com 
व्हाट्सएप से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सोशल मैसेजिंग सर्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह नियुक्ति हो गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून होने के बावजूद भारत में अब तक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि गूगल-फेसबुक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर चुके हैं।
याचिका में केंद्र सरकार को यह भी निर्देश देने को कहा गया है कि, जब तक व्हाट्सएप रिजर्व बैंक के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन न कर ले, तब तक उसकी पेमेंट सर्विस रोक दी जाए।
आपको बता दें कि यह याचिका ‘सेंटर फॉर अकांउटेलिबिटी एंड सिस्टेमैटिक चेंज’ संगठन ने दायर की है, संगठन का कहना है कि यह मैसेंजर कंपनी भारत में कई कानूनी प्रावधानों को पूरा नहीं करती है।
इसका भारत में न ही कोई सर्वर है और ना ही कोई ऑफिस ऐसे में व्हाट्सएप को भारत में पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए यहां ऑफिस खोलना होगा, याचिका में ये भी कहा गया है कि व्हाट्सएप को एक शिकायत अधिकारी की भी भारत में नियुक्ति करनी होगी, इससे ग्राहक अपनी परेशानी उनसे बता सकें।
व्‍हाट्सएप ने अपने ऐप से अफवाह फैलने से रोकने की जिम्‍मेदारी एक महिला अधिकारी को दी है, उनका नाम कोमल लाहिरी है, जो व्हाट्सएप के ग्‍लोबल कस्‍टमर ऑपरेशंस की सीनियर डायरेक्‍टर हैं, वह अमेरिका से ही रहकर भारत में व्‍हाट्सएप पर जारी होने वाले मैसेज पर नजर रखेंगी।

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