एनपी न्यूज़ डेस्क|Navpravah.com
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से बेहद सख्ती से पूछा है कि आखिर इतने सालों में भी चार्जशीट, क्लोज़र रिपोर्ट फाइल न कर पाने का क्या कारण है।
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस चन्दर शेखर की युगल पीठ ने ये आदेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन द्वारा ये कहे जाने के बाद दिया कि न्यायालय अब तक की जांच में कहां तक प्रगति हुई है ये देख सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी दलील दी कि पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई देरी नहीं की गई है बल्कि जो देरी हो रही है वो साइंटिफिक रिपोर्टस के देरी से आने के कारण हुई है।
मामले को सुनते हुए पीठ ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की देखरेख करना उचित नहीं होता लेकिन आज यह जानना बेहद जरूरी है कि जांच कहाँ तक पहुंची है।
कोर्ट ने कहा कि ये केस 2014 से चल रहा है और अब 2017 है, लेकिन अब तक धरातल पर कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे तो ये मामला अनंत काल तक चलेगा। हमें रिपोर्ट देखने कोई हर्ज नहीं है लेकिन केस की मोनिटरिंग कोर्ट द्वारा करना उचित नहीं है।
बता दें कि जनवरी 17, 2014 को दक्षिण दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में शशि थरूर की पत्नी सुनन्दा पुष्कर का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में पाया गया था।