ब्यूरो
केंद्र सरकार ने काला धन और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की दिशा में जमकर कमर कस ली है। इसी के तहत सरकार ने गोल्ड, याने की सोना रखने संबंधी नई घाेषणा की है। वित्त मंत्रालय ने सोना रखने संंबंधी आयकर नियमों में बदलाव कर नागरिकों के पास सोना रखने की सीमा तय कर दी है। मंत्रालय के अनुसार, आयकर विभाग के छापे के दौरान शादीशुदा महिला को 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है। इसके अलावा अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।
पुश्तैनी गहनों पर टैक्स से छूट दी गई है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद अघोषित आय से खरीद गए सोने पर यह नियम लागू होगा और अगर आयकर छापे के दौरान इससे ज्यादा मात्रा में सोना या जेवर पाया गया और उसकी काली कमाई से खरीद ना करने संबंधी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए तो उसे जब्त कर टैक्स वसूला जाएगा।
कौनसा सोना होगा टैक्स फ्री-
-जारी किए गए नए नियमों के तहत जिस आय की जानकारी दी जा चुकी है, उससे खरीदा गया सोना करमुक्त रहेगा।
-जिस आय पर टैक्स नहीं लगता है, उससे या उचित घरेलू बचत के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
-पुश्तैनी गहनों और इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई अामदनी के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
आपको बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होने के बाद बड़ी मात्रा में सोने की खरीद-बिक्री की खबरें आने के मद्देनजर यह ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से नोट बंदी के ऐलान के बाद अगले दो दिन साेने की अवैध खरीद किए जाने की शिकायत पर दिल्ली के कई सर्राफा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश में सबसे ज्यादा काला धन रियल एस्टेट और सर्राफा में ही है। छापेमारी के विरोध में सर्राफा कारोबारी हड़ताल पर चले गए थे।