एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। ऐसे में सरकार ने श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। नियमों में बदलाव कर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट जॉब को प्रमोट करना शुरू किया है।
अब तक सरकार का ध्यान जॉब सिक्योरिटी पर केंद्रित थ लेकिन, नए नियम के तहत सरकार ने ज्यादा ध्यान जॉब क्रिएशन पर दिया है। कर्मचारियों को हायर करने को लेकर कंपनियों के ज्यादा अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने रोजगार अधिनियम, 1946 में बदलाव किया है। यह अधिसूचना 16 मार्च से प्रभावी हो चुकी है। अधिसूचना के तहत सरकार ने निश्चित अवधि की नियुक्तियों की सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करवा दी है।
सरकार ने यह कदम किसी विशेष प्रोजेक्ट को पूरा करने करने के लिए कंपनियों द्वारा बहाली को आसान बनाने के लिए उठाया है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, आदेश को संशोधित करने के लिए ‘गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति’ को ‘निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति’ से बदला गया है।
स्थाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा की दिशा में उठाए गए सरकार का यह बड़ा कदम है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, निश्चित अवधि के रोजगार पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, काम के घंटे किसी भी सूरत में स्थाई कर्मचारियों से कम नहीं हो सकती है।