सुप्रीम कोर्ट ने तीन दवाओं से हटाया बैन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कैबिनेट मंत्री है फरार और किसी को पता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कैबिनेट मंत्री है फरार और किसी को पता नहीं

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

सुप्रीम कोर्ट ने सैरीडॉन और दो अन्य दवाओं की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है,  इससे पहले सरकार ने पिछले सप्ताह 328 दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया था, कोर्ट ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या एफडीसी दवाओं के बारे में केंद्र का जवाब मांगा है।

पेनकिलर सैरीडॉन और स्किन क्रीम पैनड्रम उन 328 एफडीसी दवाओं में थे जिन्हें सरकार ने उनके ‘अनुचित उपयोग’ को रोकने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ इसलिए इन दवाओं को बंद कर दिया जाए क्‍योंकि ये 1988 से पहले की निर्मित हैं।

सरकार ने सिर दर्द में ली जाने वाली सैरीडॉन को तो बंद कर दिया लेकिन डीकोल्‍ड टोटल, फेंसेडाइल और ग्राइलिंकट्स को बंद नहीं किया है, हालांकि अब कोर्ट के फैसले के बाद सैरीडॉन को भी राहत मिल गई है, इससे पहले सरकार ने कहा था कि वो छह और दवाओं के उत्‍पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाएगी।

इस प्रतिबंध से 1.18 लाख करोड़ रुपए के फार्मा उद्योग से 1500 करोड़ रुपए का कारोबार बंद होने का अनुमान है, जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सिरदर्द समेत कई रोगों की दवाएं शामिल हैं।

सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जुकाम, खांसी और डिप्रेशन की दवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिन ब्रांडों की दवाएं बंद की गई हैं उनमें माइक्रोलैब ट्राईप्राइड एबॉट ट्राइबेट और ल्‍यूपिन ग्‍लूकोनॉर्म शामिल है‌।

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