राजेश सोनी | Navpravah.com
आज सुबह केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने 2G घोटाले पर अपना फैसला सुनाते हुए ए राजा, कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। यह घोटाला 1लाख 76 हजार करोड़ रुपयों का था।
आज सुबह ही जज ओपी सैनी की विशेष सीबीआई की अदालत ने मनमोहन सिंह सरकार में हुए इस 2G घोटाले पर अपना फैसला सुनाया है। यह घोटाला स्पेक्ट्रम के आवंटन के समय हुआ था। इस घोटाले में मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी समेत कई और लोग शामिल थे। आज सुबह ही कनिमोझी और ए. राजा कोर्ट पहुँच गए थे।
इन आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामला दर्ज किया था। विशेष अदालत ने राजा और कनिमोझी के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ मनीलांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए गए थे। सीबीआई के आरोप पत्र पर विशेष अदालत ने वर्ष 2011 में इस घोटाले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
सीबीआई और ईडी ने आरोपियों के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इन पर आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने, पद का दुरुपयोग करने और घूस लेने जैसे आरोप लगाए गए थे। सीबीआई ने 2जी घोटाला मामले में अप्रैल 2011 में आरोपपत्र दाखिल किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि स्पेक्ट्रम के लिए 122 लाइसेंस जारी करने में गड़बड़ी के कारण 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को अवैध तरीके से आवंटित सभी लाइसेंस को रद्द कर दिया था।