सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
तीन तलाक की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असंवैधानिक करार दिया, चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपने फैसले में तीन तलाक पर छह महीने के लिए रोक लगाई थी और कहा था कि सरकार इस पर कानून बनाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई है, फैसला सुनवाई चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम समुदाय का 1000 साल पुराना आंतरिक मामला है।
सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय के बाद अमित शाह ने कहा, यह नए भारत की शुरुआत है, यह मुस्लिम महिलाओं के मूल संवैधानिक अधिकारों और समानता के साथ जीने के अधिकारों की जीत है।
फैसले का स्वागत करने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि “मुझे नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, वे तीन तलाक की पीड़ितों के पीछे दृढ़ता से खड़े हैं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह नरेंद्र मोदी सरकार है, राजीव गांधी सरकार नहीं।”
उन्होंने कहा कि 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार के दौर में शाह बानो मामले में सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश को निरस्त करने वाला कानून लाने के लिए अपने बहुमत का इस्तेमाल किया था, यह विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद किया गया था।