पीयूष चिलवाल । Navpravah.com
उत्तराखंड में स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में जंक फूड नहीं मिलेगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष योगन्द्र खंडूड़ी ने कहा है कि आयोग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में और स्कूलों के आसपास जंक फूड बेचने पर रोक लगा दी गयी है और अब अगर किसी स्कूल कैंटीन या स्कूल के 200 मीटर के दायरे में जंक फूड बेचा गया या कोई बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों के हॉस्टल और कैंटीनों में भी जंक फूड पर रोक लगेगी।
आयोग ने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुपोषण की मुख्य वजह जंक फूड हैं और पाया गया है कि हॉस्टलों में रह रहे अधिकांश बच्चे पौष्टिक भोजन को छोड़ जंक फूड खाना पसंद करते हैं। स्कूल कैंटीनों और आसपास की जंक फूड की दुकानों में मोटा फायदा कमाने के लिए बच्चों को इस तरह पौष्टिकहीन खाने की चीजें बेची जाती है। इन सभी बातों पर गौर करते हुए आयोग ने यह कड़ा कदम उठाया है।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसके लिए मुख्य सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं।