सौम्या केसरवानी| Navpravah.com
दिल्ली में धुंध के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गुरुवार सुबह प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में NGT ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई।
फटकार के बाद अब ऑड इवन पर बड़ा फैसला लिया है, राज्य में 13 से 17 नवंबर ऑड इवन लागू कर दिया गया है, दिल्ली में ऑड इवन का यह तीसरा चरण होगा।
सुनवाई के दौरान NGT ने कहा कि आप अस्पताल जाइए और देखिए लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, आपने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, प्रदूषण के मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। NGT ने फटकार लगाते हुए कहा कि खुलेआम निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन आप लोग रोक नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे हालात बनते हैं तभी आप कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की जानलेवा हालत मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब सरकारों से उठाए गए कदम के बारे में दो हफ्तों में जवाब मांगा है। दिल्ली में लोग जान बचाने को मास्क लगाए घूम रहे हैं और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कक्षा पांच तक के स्कूलों में रविवार तक छुट्टी कर दी गई है।
आयोग ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और पराली जलाने से धुआं, धूल और जहरीली गैस से हवा खराब है, साफ हवा में सांस लेना और गरिमापूर्ण ढंग से जीने का अधिकार ही मानवाधिकार है। प्रदूषण पर सरकारों की लाचारी ने इस मानवाधिकार का हनन किया है।
एनजीटी के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट भी प्रदूषण पर सख्त हो गया है, हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्रालय को आपात बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ऑड-ईवन स्कीम को दोबारा लागू करने पर भी विचार कर सकती है।