मनोरंजन डेस्क. मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री के साथ छेड़छाड के जुर्म में 41 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस अभिनेत्री ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि अब वह फिल्मों में एक्टिंग नहीं करेंगी।
विशेष न्यायाधीश एडी देव ने यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विकास सचदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या बलप्रयोग) के तहत दोषी ठहराया। विकास को पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया, क्योंकि अभिनेत्री घटना के वक्त नाबालिग थीं।
सचदेव के वकील अदनान शेख ने उन्हें न्यूनतम सजा देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। शेख ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल ने पहली बार ऐसा अपराध किया है और इससे पहले उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने आरोपी को अधिक से अधिक सजा सुनाने का अनुरोध किया। दिसंबर 2017 में अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि एयर विस्तारा के विमान से दिल्ली से मुंबई जाने के दौरान उनके सह-यात्री ने उनसे छेड़छाड़ की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो के जरिए अपनी आपबीती सुनाई थी।
पीड़िता ने अपने पोस्ट में कहा था कि उनके पीछे बैठे शख्स ने अपने पैर उनकी सीट के आर्मरेस्ट पर रख दिया। घटना के बाद उन्होंने वीडियो पोस्ट में कहा, ‘मैं आज दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में यात्रा कर रही थी और मेरे पीछे अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति बैठा था, जिसने दो घंटे की मेरी यात्रा को तकलीफदेह बना दिया। मैंने इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने फोन में रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, क्योंकि केबिन की रोशनी मंद होने के कारण मुझे पता नहीं चल सका…’ उन्होंने कहा, ‘रोशनी मद्धिम थी तो उसने और ज्यादा बुरा किया। यह पांच से दस मिनट तक चलता रहा और फिर मुझे इसके बारे में पूरा यकीन हो गया। वह मेरे कंधों को कोहनी मार रहा था और लगातार अपने पैर मेरी कमर और गर्दन पर रगड़ रहा था।’