सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने देश में आपातकाल लगाने की आज घोषणा की है। राष्ट्रपति के दफ़्तर की ओर से जारी सूचना में कहा गया है केि अगले 15 दिनों के लिए राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल ग़यूम ने आपातकाल का एलान किया है। आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार सीमित रहेंगे, लेकिन सामान्य हलचल, सेवाएं और व्यापार इससे बेअसर रहेंगे।
बता दें केि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी नेताओं के एक समूह की रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन राष्ट्रपति अब्दुल्ला ने मानने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। जिसके बाद राष्ट्रपति अब्दुल्ला ने आपातकाल का ऐलान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी नेताओं के एक समूह की रिहाई का आदेश देने में अपने अधिकारों की सीमा रेखा लांघ ली है। राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम ने अदालत को लिखे एक पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण किया है।
उन्होंने अदालत से सरकार की चिंताओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। यह पत्र उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। कानून मंत्री अजीमा शकूर ने कहा कि सरकार यह नहीं मानती है कि राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया जा सकता है।
आपातकाल की घोषणा केे साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव का मौजूदा राजनीतिक हालात और कानून-व्यवस्था की स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। सभी भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है।