एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना जरूरी कर दिया है। आरबीआई का यह आदेश ऐसे समय आया है जब आधार को लिंक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
बैंकिंग रेग्युलेटरी ने यह साफ किया है कि शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा।
आरबीआई ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के आधार पर सभी खातों के लिए ‘आधार’ जरूरी किया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च की अंतिम तिथि को संविधान पीठ का फैसला आने तक बढ़ा दिया था। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सभी बैंकों और अन्य कंपनियों पर यह गाइडलाइन लागू होगी।
इससे पहले सरकार ने वेलफेयर स्कीम के साथ आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया था। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओें के साथ आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी।