शुक्रवार को होगा बाबा राम रहीम के खिलाफ रेप केस का फैसला, धारा 144 लागू

सौम्या केसरवानी। Navpravah.com
हरियाणा में सरकार ने धारा 144 लागू कर दिया है, और प्रदेश की सीमाओं को सील भी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने ये फैसला डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े साध्वी रेप मामले में शुक्रवार को आने वाले फैसले के मद्देनजर लिया है।
पंजाब के डीजीपी, प्रदेश के सभी डीआईजी ने प्रदेश मे अलर्ट जारी किया है कि डेरा से जुड़े लोग हथियार, पेट्रोल आदि घातक सामग्री जमा कर रहे हैं, दोनों प्रदेश छावनी मे तब्दील हो रहे हैं।
सरकार ने डेरा प्रेमियों के चर्चा घरों में लाठी, डंडों और दूसरे हथियारों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। पैरा-मिलिट्री फोर्स की 75 कंपनियों को हरियाणा में तैनात किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने केंद्र से 115 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं। उधर पंजाब के डीजीपी ने प्रदेश के सभी डीआईजी, आईजी और एसएसपी को अलर्ट जारी कर बताया है कि डेरा से जुड़े लोग पेट्रोल, डीजल, पत्थर और धारदार हथियार जमा कर रहे हैं। दोनों प्रदेशों को लगभग छावनी में तब्दील किया जा रहा है।
हरियाणा के मुख्य सचिव राम निवास ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू किए जाने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में बाधा डालन की कोशिश करने वाले शख्स को छोड़ा नही जाएगा।उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे पास अधिक से अधिक पुलिसबल है, वाहनों की चेकिंग सभी जगह की जाएगी।’
राम निवास ने बताया कि हर जगहों पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किये गए हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह चाक-चौबंद बड़ा दी गयी है, ऐम्बुलेंस, क्रेन सभी के इंतजाम कर लिये गये हैं और सभी अधिकारीयों को आदेश दिया गया है कि अगर स्थिति अनियंत्रित हो तो आवश्यक फैसले ले।
पंजाब के डीजीपी हरदीप ढिल्लन ने एक पत्र जारी किया है, जिसमे लिखा है कि डेरा के लोग घातक सामग्री चर्चा घरों मे एकत्रित कर रहे हैं, सभी पुलिस अधिकारीयों को हर तरफ नजर बनाये रखना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
सूत्रों के अनुसार, दस लाख से ज्यादा डेरा अनुयायी फैसले के दिन चंडीगढ़ आ सकते हैं। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि दस लाख से ज्यादा लोगो को जेल मे रखना असम्भव है इसलिए स्टेडियम और दूसरी बड़ी इमारतों को जेल नुमा आकार दिया जा रहा है।
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है, इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।
(ये रिपोर्ट नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर पर आधारित है )

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