मेट्रो के नियमों से खिलवाड़ करने पर होगी कड़ी सजा

सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
लखनऊ मेट्रो का इंतजार सभी को है, लखनऊ मेट्रो को जनता के लिए खोलने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इसको लेकर सख्त नियम भी हैं जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
मेट्रो के स्टेशनों पर कानून व्यवस्था और साफ-सुथरा माहौल बनाए रखने के लिए नियम बनाये गए हैं, मेट्रो के सामने अगर किया प्रदर्शन करने पर 4 साल की जेल हो सकती है, वहीँ बिना टिकट पकड़े गए तो एक साल की सजा का प्रावधान है। ट्रेन को नुकसान पहुंचाने व उड़ाने की साजिश करने वालों को आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा का तक का प्रावधान है, लखनऊ मेट्रो ने कमर्शियल रन से पहले नियम को तोड़ने पर सजा के प्रावधान तय किये हैं।
नियम तोड़ने से रोकने और ऐसा करने वालों की निगरानी के लिए अधिकारी होंगे, मेट्रो अपने इंजीनियर और अफसरों को जिम्मेदारी देगा,
इसके लिए निरीक्षकों की टीम बनाई गई है। आज लखनऊ मेट्रो का एक बारी फिर से ट्रायल रन किया गया, यह ट्रायल रन सरोजनी नगर से चारबाग टर्मिनल तक किया गया है। मेट्रो का ट्रायल रन सुबह के वक्त 6 बजे होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से मेट्रो का ट्रायल रन डेढ़ घंटे देर से यानी सुबह 7.30 बजे से शुरू हो पाया। लोगों ने जब सरोजनीनगर मेट्रो टर्मिनल से लेकर चारबाग के बीच मेट्रो को दौड़ता देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेट्रो सरोजनीनगर टर्मिनल के उपर से होते हुए चारबाग तक पहुंची थी।

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