कर्नाटक मेडिकल कालेज : पीठ ने 2017-18 के लिए प्रवेश हेतु समयसीमा 5 सितंबर तक बढ़ा दी

चुनाव सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सौम्या केसरवानी । Navpravah.com

SC ने कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के छात्रों का प्रवेश लेने पर प्रतिबंध के केन्द्र के फैसले को निरस्त कर दिया है, यह निर्णय प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ मे लिया गया।

मेंगलोर के ‘कनाचुर इस्लामिक एजूकेशन ट्रस्ट’ ने 10 अगस्त के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी, अब पीठ ने 2017-18 के लिए प्रवेश हेतु समयसीमा पांच सितंबर तक बढा दी है।

पीठ ने हालांकि भारतीय चिकित्सा परिषद को संस्थान का निरीक्षण करने तथा भारतीय चिकित्सा परिषद कानून में दिये अन्य कदम उठाने की अनुमति प्रदान की है। पीठ ने कहा कि केंद्र के दस अगस्त के इस आदेश को रद्द किया जाता है, यह आदेश इस अदालत के एक अगस्त के फैसले की भावना के अनुरूप नहीं मिला है।

शीर्ष अदालत ने एक अगस्त को केन्द्र को निर्देश दिया था कि कई निजी मेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने के मुद्दे पर नये सिरे से विचार किया जाए, इसलिए छात्रों के प्रवेश लेने पर पाबंदी लगाई गई थी।

केन्द्र की ओर से पेश वकील ने कहा था कि निरीक्षण के दौरान कई सुविधाओं के संबंध में खामियां मिलीं थी, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया था, हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि कालेज में कोई बड़ी खामी नहीं हैं, इसलिए ये फैसला रद्द किया गया है।

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